पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर रोक

नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर, राजेश धीमान ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में सार्वजनिक स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, जुलूस/बैठकें/रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

नवांशहर: जिला मजिस्ट्रेट, शहीद भगत सिंह नगर, राजेश धीमान ने जिला शहीद भगत सिंह नगर में सार्वजनिक स्थानों पर कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक संरक्षण संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिना अनुमति के सार्वजनिक स्थानों पर पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारे लगाने/भड़काऊ भाषण देने, जुलूस/बैठकें/रैलियां आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
यह प्रतिबंध 31 जनवरी 2025 तक प्रभावी रहेगा. उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में उपजिलाधिकारी की पूर्वानुमति से सार्वजनिक सभा, जुलूस या रैलियां आयोजित की जा सकेंगी। संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट इस प्रयोजन के लिए मंजूरी देते समय भारत सरकार, पंजाब सरकार और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों को ध्यान में रखेंगे।
उन्होंने पुलिस/सेना की वर्दी में सैन्य कर्मियों और सरकारी कर्मचारियों को ड्यूटी के दौरान और शादियों/शोक सभाओं/धार्मिक स्थानों और संस्थानों में भगवान की स्तुति गाने पर इस प्रतिबंध से छूट दी है।