
हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट कानूनी कार्रवाई करेंगे
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 15 फरवरी: जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए साहिबजादा अजीत सिंह नगर जिले में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।
इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गीतों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, धार्मिक स्थलों, शादी समारोहों या अन्य समारोहों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा तथा किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत फैलाने वाले भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि यदि कोई भी आम और खास इन आदेशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 11 फरवरी 2025 से 10 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेंगे।
