ए डी सी द्वारा Echyer सलाहकार फर्म का लाइसेंस रद्द
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 05 नवंबर, 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स अचीवर कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने रद्द कर दिया है.
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 05 नवंबर, 2024: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मेसर्स अचीवर कंसल्टेंट फर्म का लाइसेंस अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विराज श्यामकरण तिडके ने रद्द कर दिया है. अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार, मैसर्स अचीवर कंसल्टेंट फर्म एससीओ नंबर: 80, दूसरी मंजिल, चरण -11, मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर के मालिक; तुलसी देवी पुत्री चमन लाल कोंडल पत्नी विकास गर्ग निवासी ग्राम धर्मपुर, तहसील कसौली, जिला सोलन-173209, (हिमाचल); हॉल रेजिडेंट हाउस नंबर: 2843, टॉप फ्लोर, फेज-7 मोहाली, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर; और मालिक प्रीति, तारा सिंह की बेटी, निवासी मकान नंबर 196, रेलवे सेटलमेंट, सेक्टर-2 मकान नंबर 169, मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश-244001; हॉल रेजिडेंट हाउस नंबर 511, फेज़-10, सेक्टर-64, मोहाली; परामर्श कार्य के लिए लाइसेंस संख्या: 334/आईसी, दिनांक 27.08.2019 जारी किया गया था। यह लाइसेंस 26-08-2024 को समाप्त हो गया है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि तहसीलदार मोहाली की रिपोर्ट के अनुसार दोनों मालिकों के दिए गए पते पर कोई मालिक नहीं पाया गया; आवासीय पते और कार्यालय पते का पंजीकृत पत्र बिना वितरित प्राप्त हुआ; मासिक रिपोर्ट जमा न करने पर; लाइसेंस का नवीनीकरण न कराने पर; मासिक रिपोर्ट और विज्ञापन न भेजने के लिए; कार्यालय बंद होने के कारण; लाइसेंस की शर्तों का पालन न करके; नोटिस का उत्तर/स्पष्टीकरण न देकर; पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत फर्म और लाइसेंसधारी द्वारा उल्लंघन किया गया है।
इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए; मेसर्स अचीवर कंसल्टेंट फर्म को जारी लाइसेंस क्रमांक 334/आईसी दिनांक 27.08.2019 को तत्काल प्रभाव से निरस्त/रद्द कर दिया गया है।
इसके अलावा अधिनियम/नियम के अनुसार यदि उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी जिम्मेदार होंगे। और हर तरह से उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होंगे।
