ध्वनि प्रदूषण को लेकर जिलाधिकारी ने जारी किये आदेश

होशियारपुर - जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार किसी भी ध्वनि प्रदूषण/शोर पैदा करने वाले यंत्र , जिले में संगीत एवं किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमक एवं किसी भी प्रकार के पटाखे एवं आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

होशियारपुर - जिला मैजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर कोमल मित्तल द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1973 एक्ट नंबर 2) की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी आदेश के अनुसार किसी भी ध्वनि प्रदूषण/शोर पैदा करने वाले यंत्र , जिले में संगीत एवं किसी भी प्रकार का ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमक एवं किसी भी प्रकार के पटाखे एवं आतिशबाजी पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।
 यह प्रतिबंध सिर्फ रंग पैदा करने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर लागू नहीं होगा. इसी प्रकार वाहनों में किसी भी प्रकार के प्रेशर हार्न, विभिन्न संगीत के साथ तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमक, अत्यधिक ध्वनि आदि बजाने पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल सरकार द्वारा निर्दिष्ट ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हॉर्न ही निर्दिष्ट ध्वनि पर बजाए जा सकते हैं।
 इसके अलावा किसी भी गैर सरकारी भवन, व्यवसायिक दुकानों, सार्वजनिक स्थानों, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट एवं मेले आदि में तेज एवं धमक भरा संगीत एवं अश्लील गाना बजाना पूर्णतः प्रतिबंधित है। मंत्रालय, वन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, अदालतें, धार्मिक संस्थान या सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइलेंस जोन के रूप में घोषित किसी भी क्षेत्र के 100 मीटर के भीतर पटाखे/धमक/लाउड स्पीकर/प्रेशर हॉर्न और शोर उत्पन्न करना सख्ती से प्रतिबंधित किया जाएगा. इसी प्रकार, विशेष अवसरों एवं अवसरों के दौरान आयोजकों द्वारा धार्मिक स्थलों/पंडालों में लाउड स्पीकर तथा सरकारी मैरिज पैलेसों में डी.जे./ऑर्केस्ट्रा,
पंजाब उपकरण (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में निर्धारित शर्तों के अधीन संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी के बिना बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के बावजूद, किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा बजाए जाने वाले लाउड स्पीकर/डीजे/संगीत वाद्ययंत्र/एड्रेस सिस्टम आदि की ध्वनि सीमा संबंधित स्थान पर ध्वनि मानक सीमाएँ निर्धारित हैं| जिसके तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दिन में 75 डीबी (ए) और रात में 70 डीबी (ए), व्यावसायिक क्षेत्र में दिन में 65 और रात में 55, आवासीय क्षेत्र में दिन के समय 55 और रात के समय 45 और साइलेंस जोन दिन के दौरान 50 डीबी(ए) और रात के दौरान 40 डीबी(ए) से अधिक नहीं होना चाहिए। इस प्रतिबंध का दिन का समय मतलब सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक है। यह आदेश सरकारी मशीनरी एवं आपातकालीन स्थिति में लागू नहीं होगा। ये आदेश 8 सितंबर 2024 तक लागू रहेंगे.