सोहाना में इमारत ढहने जैसी त्रासदी अब और कहीं न हो, डी सी जैन ने मीटिंग कर स्थानीय निकायों के अधिकारियों को स्पष्ट किया

एसएएस नगर, 24 दिसंबर, 2024:- सोहाना में इमारत ढहने से हुई दो युवा दुखद मौतों को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने जिले में पड़ते स्थानीय निकायों को स्पष्ट किया कि वे सुनिश्चित करें कि चल रहे सभी निर्माण, भवन उपनियमों के अनुसार हों, अन्यथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उल्लंघन नोटिस जारी किया जाए।

एसएएस नगर, 24 दिसंबर, 2024:- सोहाना में इमारत ढहने से हुई दो युवा दुखद मौतों को गंभीरता से लेते हुए, उपायुक्त आशिका जैन ने जिले में पड़ते स्थानीय निकायों को स्पष्ट किया कि वे सुनिश्चित करें कि चल रहे सभी निर्माण, भवन उपनियमों के अनुसार हों, अन्यथा भविष्य में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उल्लंघन नोटिस जारी किया जाए।
       उन्होंने कहा कि घोर मानवीय लापरवाही से हुई घातक घटनाओं के मद्देनजर, संबंधित भवन शाखाओं को समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करके अधिक उत्तरदायी और जवाबदेह बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल निर्माण ड्राइंग को मंजूरी देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समय-समय पर चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया जाना चाहिए, ताकि यह जांच की जा सके कि निर्माण बिल्डिंग बायलॉज/स्वीकृत ड्राइंग के अनुसार है या नहीं।
               डिप्टी कमिश्नर ने एडीसी (ज) विराज एस तिड़के, एमसी कमिश्नर टी बेनिथ, एडीसी (यूडी) अनमोल सिंह धालीवाल, एडीसी (आरडी) सोनम चौधरी और मुख्यमंत्री फील्ड ऑफिसर (सीएमएफओ) दीपांकर गर्ग के साथ हाल ही में हुई त्रासदी से उत्पन्न स्थिति का आकस्मिक जायजा लेते हुए कहा कि स्थानीय निकायों को निर्माण कार्यों की जांच के लिए नए सिरे से सर्वेक्षण शुरू करना चाहिए ताकि उल्लंघन सुनिश्चित किया जा सके और उल्लंघन को हटाने का मौका देने के लिए नोटिस चिपकाए जाने चाहिए अन्यथा जनहित में कानून के अनुसार गिराना/ कानून अनुसार आवश्यक कार्रवाई जैसी सख्त कार्रवाई शुरू की जानी चाहिए।
         स्थानीय नगर निगम द्वारा पहले ही इस तरह का सर्वेक्षण करवाने के कदम की सराहना करते हुए उन्होंने नगर निगम आयुक्त टी बेनिथ से कहा कि वे उल्लंघनों को दूर करने के लिए नोटिस देने की प्रक्रिया में तेजी लाएं, अन्यथा कानून के अनुसार कार्रवाई नगर निगम द्वारा भवन मालिक के खर्च पर की जाएगी।
      इसी तरह, नगर निगम की सीमा से बाहर के क्षेत्रों में ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण (गमाडा) को बहुमंजिला इमारतों के निर्माण में उल्लंघन की जांच करने का आग्रह करते हुए उन्होंने कहा कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाएं न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए निगम की सीमा से बाहर के क्षेत्रों का भी प्राधिकरण द्वारा ध्यान रखा जाना चाहिए।
       उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले ग्रामीण क्षेत्रों (लाल डोरा) में ऊंची इमारतों की बढ़ती संख्या के प्रति सख्त रुख अपनाने के लिए ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग को एक अलग पत्र भेजा जाएगा।
      ज़िले में उल्लंघन करने वालों को कड़ा संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि ऐसे गैर-अनुमोदित आवासों में निर्दोष लोगों को बसाने या उचित प्राधिकरण की मंजूरी के बिना बेसमेंट खोदने का लालच उन्हें अब से महंगा पड़ेगा।
     उन्होंने कहा कि ज़िला निवासियों को जब भी अपने आस-पास किसी भवन में उल्लंघन या बेसमेंट की असुरक्षित खुदाई दिखे, तो तुरंत जिला नियंत्रण कक्ष नंबर 0172-2219506 पर रिपोर्ट करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम, मोहाली के पास भवन कानूनों के उल्लंघन की शिकायत दर्ज करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर 9463775070 और मेल आईडी: [email protected] भी है, जहाँ पर शिकायत दर्ज करवायी जा सकती है।