मनरेगा के तहत विकास कार्यों और मजदूरों के रोजगार में कोई भेदभाव नहीं होगा-सरपंच मंजीत कौर

नवांशहर/बंगा- ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने नवांशहर ब्लॉक के गांव करियाम में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विकास कार्यों को लेकर सामाजिक ऑडिट किया। पिछले दिनों मनरेगा मजदूरों के रोजगार को लेकर भी आपात चर्चा हुई थी.

नवांशहर/बंगा- ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग ने नवांशहर ब्लॉक के गांव करियाम में मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विकास कार्यों को लेकर सामाजिक ऑडिट किया। पिछले दिनों मनरेगा मजदूरों के रोजगार को लेकर भी आपात चर्चा हुई थी.
नई सरपंच श्री मति मंजीत कौर ने कहा कि विकास कार्यों और मनरेगा के तहत श्रमिकों के रोजगार में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और एक वर्ष के दौरान सभी श्रमिकों को 100 दिन का रोजगार पूरी तरह से सुनिश्चित किया जाएगा। इस मनरेगा सामाजिक अंकेक्षण बैठक में विशेष रूप से आये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सरदार भगत सिंह नगर के पैरा लीगल वालंटियर बलदेव भारती ने बताया कि इसके अलावा 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005' एवं 'निर्माण श्रमिक कल्याण अधिनियम-1996' असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी दी।
यहां यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय श्रम संगठन (एनएलओ) से जुड़े श्रमिकों द्वारा कार्य पंजिका में वित्तीय वर्ष के दौरान मनरेगा श्रमिकों के लिए कम से कम 200 दिनों का रोजगार; वहीं, श्रमिकों को 'न्यूनतम वेतन अधिनियम-1948' के अनुसार दैनिक वेतन देने की भी मांग की गई. इस बैठक में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के अलावा ग्राम रोजगार सेवक हरजिंदर, अमरीक सिंह, गीता, रेखा रानी और जसविंदर कौर पंच और नंबरदार चिरंजी लाल आदि विशेष रूप से उपस्थित थे।