यह सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा आदेश लागू।

चंडीगढ़ 03 जून:- इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू है। यह सलाह दी जाती है कि मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी विजय जुलूस आयोजित / निकाला नहीं जा सकता है।

चंडीगढ़ 03 जून:- इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि जिला मजिस्ट्रेट चंडीगढ़ द्वारा धारा 144 सीआरपीसी के तहत निषेधाज्ञा लागू है। यह सलाह दी जाती है कि मतगणना प्रक्रिया समाप्त होने के बाद, सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना कोई भी विजय जुलूस आयोजित / निकाला नहीं जा सकता है। बिना अनुमति के समर्थकों का कोई भी जमावड़ा 188 आईपीसी के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा। यह भी सलाह दी जाती है कि चंडीगढ़ के सेक्टर 26 में सीसीईटी मतगणना केंद्र पर फुलप्रूफ व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दिशा-निर्देशों के अनुसार केवल मतदान ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों और अधिकृत मतगणना एजेंटों को ही मतगणना केंद्र के अंदर या उसके पास जाने की अनुमति है। मतगणना केंद्र के पास किसी भी अनधिकृत सभा से कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा।