
पटियाला जिले में ड्रोन उड़ाने पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश
पटियाला, 22 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, सशस्त्र कर्मी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, गुब्बारे किसी भी कार्यक्रम (शादी या अन्य आयोजन) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
पटियाला, 22 मई - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, पटियाला जिले में ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, सशस्त्र कर्मी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, गुब्बारे किसी भी कार्यक्रम (शादी या अन्य आयोजन) पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए गए हैं।
ये आदेश 24 मई तक लागू रहेंगे। आदेश में कहा गया है कि वीवीआईपी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ड्रोन, मानव रहित हवाई वाहन, रिमोट नियंत्रित माइक्रो लाइट एयर क्राफ्ट, सशस्त्र कर्मी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, गुब्बारे किसी भी कार्यक्रम (शादी या अन्य आयोजन) पर पूरे पटियाला जिले में उड़ान इत्यादि पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना आवश्यक है।
