धारा 144 Cr.P.C. के तहत आदेश

चूंकि लोकसभा चुनाव -2024 चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 01.06.2024 को आयोजित होना निर्धारित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रचार के दौरान राजनीतिक दल अपने समर्थकों को, जिनमें मतदान क्षेत्र के बाहर से आए हुए भी शामिल होते हैं,

चूंकि लोकसभा चुनाव -2024 चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र में 01.06.2024 को आयोजित होना निर्धारित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के तहत किए गए प्रावधान के अनुसार, मतदान के समापन के लिए निर्धारित समय से 48 घंटे पहले की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार समाप्त हो जाएगा। प्रचार के दौरान राजनीतिक दल अपने समर्थकों को, जिनमें मतदान क्षेत्र के बाहर से आए हुए भी शामिल होते हैं, प्रचार को मजबूत बनाने के लिए जुटाते हैं। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि प्रचार अवधि समाप्त होने पर क्षेत्र के भीतर कोई प्रचार नहीं किया जा सकता, राजनीतिक पदाधिकारियों/पार्टी कार्यकर्ताओं/जलूस पदाधिकारियों/प्रचार कार्यकर्ताओं आदि की उपस्थिति जो क्षेत्र के बाहर से लाए गए हैं और जो क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं, की निरंतर उपस्थिति मुक्त और निष्पक्ष चुनाव के वातावरण को कमजोर कर सकती है। इसलिए, उम्मीदवारों के समर्थकों, रिश्तेदारों और हमदर्दों, जिन्होंने पहले उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए आए हैं, को 30.5.2024 की शाम 06:00 बजे प्रचार समाप्त होने के बाद उम्मीदवार के क्षेत्र को छोड़ना आवश्यक है। मतदान के समय ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति उम्मीदवारों के क्षेत्र में शांतिपूर्ण और सही मतदान प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, यह आवश्यक हो गया है कि यदि ये व्यक्ति चंडीगढ़ संसदीय क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं तो वे क्षेत्र छोड़ दें। इसलिए, मैं, विनय प्रताप सिंह, आई.ए.एस., जिला मजिस्ट्रेट, यू.टी., चंडीगढ़, Cr.P.C. की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, इस प्रकार आपातकालीन उपाय के रूप में आदेश देता हूं कि उम्मीदवारों के बाहरी, रिश्तेदार और समर्थक (यदि वे चंडीगढ़ के मतदाता नहीं हैं) जो अपने उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करने के लिए चंडीगढ़ आए हैं, 30.05.2024 को शाम 08:00 बजे तुरंत शहर छोड़ दें। इस आदेश की पालना सुनिश्चित करने के लिए, पुलिस आवश्यक कदम उठा सकती है जिसमें शामिल हैं: a) जहां ऐसे लोग ठहरे हैं, उन कल्याण मंडपों/समुदाय हॉल आदि की जांच करना और यह पता लगाना कि क्या बाहरी लोग इन परिसरों में ठहरे हैं। b) लॉज और गेस्टहाउस का सत्यापन करना ताकि निवासियों की सूची का पता लगाया जा सके। c) क्षेत्र की सीमाओं पर चेक-पोस्ट लगाना और क्षेत्र के बाहर से आने वाले वाहनों की आवाजाही को ट्रैक करना। d) लोगों/लोगों के समूह की पहचान सत्यापित करना ताकि यह पता लगाया जा सके कि वे मतदाता हैं या नहीं और उनकी पहचान स्थापित करना।
यह आदेश 30.05.2024 को शाम 06:00 बजे से लागू होगा और 01.06.2024 तक प्रभावी रहेगा। आदेश की तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए, इसे एकतरफा जारी किया जा रहा है और यह जनता को संबोधित है। इस आदेश का कोई भी उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई को आमंत्रित करेगा।