शराब पी कर वाहन चलाने वालों के खिलाफ 9 चालान

खरड़, 11 सितंबर:- सीनियर कप्तान पुलिस, वरुण शर्मा, आई.पी.एस. के दिशा-निर्देशों के तहत शराब पी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ विशेष मुहिम चलाई गई।
इस मुहिम के तहत श्री करनैल सिंह, पी.पी.एस., उप कप्तान पुलिस, ट्रैफिक द्वारा ट्रैफिक पुलिस की मदद से अलग-अलग पार्टियां बना कर विशेष नाकाबंदी की गई। इस दौरान शराब पी कर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध ट्रैफिक नियमों के तहत कार्रवाई करते हुए कुल 09 ट्रैफिक चालान किए गए।
इस मौके पर करनैल सिंह द्वारा आम लोगों से अपील की गई कि वे कभी भी शराब पी कर अपने वाहन का उपयोग न करें। उन्होंने कहा कि शराब या किसी अन्य नशीली वस्तु का सेवन करके वाहन चलाने से वाहन चालक की अपनी जान के साथ-साथ सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों की जान को भी गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।
उन्होंने बताया कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी कर वाहन चलाता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 185 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस धारा के तहत पहली बार उल्लंघन करने पर उल्लंघन करने वाले वाहन चालक को 6 महीने तक की कैद या जुर्माना या दोनों सजाएं दी जा सकती हैं।
उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे अपने पारिवारिक सदस्यों को भी इस संबंध में जागरूक करें और शराब का सेवन करने के उपरांत कभी भी वाहन न चलाएं। ट्रैफिक नियमों का पालन करके ही सड़क हादसों को रोका जा सकता है और कीमती जानें बचाई जा सकती हैं।