होशियारपुर/दलजीत अजनोहा:- डिप्टी कमिश्नर-कम-जिला निर्वाचन अधिकारी आशिका जैन ने बताया कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2026 के तहत जिले के सभी पोलिंग बूथों पर विशेष कैंप लगाने के कार्यक्रम में आंशिक बदलाव किया गया है। अब ये विशेष कैंप 24 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक लगाए जाएंगे। पहले ये कैंप 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक लगाए जाने थे।
उन्होंने बताया कि मुख्य चुनाव अधिकारी, पंजाब की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार सभी संबंधित अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम की पालना सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। जिले के सभी बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) को अपने-अपने पोलिंग बूथ पर निर्धारित समय के दौरान उपस्थित रहकर मतदाता सूचियों से संबंधित दावे और आपत्तियां प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। बीएलओ सुपरवाइजरों को भी कैंप के दौरान बीएलओ को आवश्यक सहयोग देने के लिए कहा गया है।
डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि कैंपों की निगरानी संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाएगी। विधानसभा क्षेत्र स्तर पर संबंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रेशन अधिकारियों के सहयोग से पोलिंग बूथों का निरीक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने संबंधित स्कूलों और कार्यालयों के प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि जिन संस्थानों में पोलिंग बूथ स्थापित हैं, वे 24 अक्टूबर को विशेष कैंप के दौरान अपने स्कूल या कार्यालय खुले रखें तथा बीएलओ को आवश्यक फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएं, ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।
आशिका जैन ने बताया कि मतदाताओं को अपनी वोट संबंधी जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देने के लिए 19 अक्टूबर से अगले 10 दिनों तक विधानसभा क्षेत्र स्तर पर हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश पहले की तरह लागू रहेंगे। इन हेल्प डेस्क के माध्यम से मतदाता अपनी वोट की स्थिति की जांच कर सकेंगे।
उन्होंने संबंधित अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान प्राप्त होने वाले दावों और आपत्तियों की साप्ताहिक सूचियां सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को उपलब्ध करवाई जाएं। इसके अलावा पोलिंग स्टेशनों के रैशनलाइजेशन संबंधी प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा के अनुसार भेजने और पुनरीक्षण प्रक्रिया से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरा करना सुनिश्चित किया जाए।
डिप्टी कमिश्नर ने जिले के मतदाताओं से अपील की कि वे विशेष कैंप के दौरान अपने संबंधित पोलिंग बूथ पर पहुंचकर मतदाता सूची में अपने नाम और अन्य विवरणों की जांच करें तथा आवश्यकता होने पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दावे या आपत्तियां प्रस्तुत करें।
