होशियारपुर:- नगर निगम चुनाव-2026 के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने जिले में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। जारी आदेशों के अनुसार नगर निगम चुनाव वाले क्षेत्रों में 3 जुलाई शाम 4 बजे से लेकर 5 जुलाई को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक पांच से अधिक व्यक्तियों के सार्वजनिक रूप से एकत्र होने तथा सार्वजनिक सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश जारी किया है। आदेश के अनुसार नगर निगम चुनाव वाले क्षेत्रों में 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की गैर-कानूनी सभा या सार्वजनिक बैठक आयोजित नहीं की जा सकेगी।
हालांकि, आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि घर-घर जाकर चुनाव प्रचार करने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन इस दौरान डोर-टू-डोर प्रचार केवल अधिकतम चार व्यक्तियों के समूह तक ही सीमित रहेगा।
इसके अलावा जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिए हैं कि संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पंजीकृत मतदाता नहीं होने वाले सभी राजनीतिक नेता, पदाधिकारी एवं पार्टी कार्यकर्ताओं को 3 जुलाई शाम 4 बजे से मतदान समाप्त होने तक संबंधित निर्वाचन क्षेत्र छोड़ना होगा।
जिला प्रशासन ने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। 
जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन द्वारा जारी यह आदेश 3 जुलाई 2026 को शाम 4 बजे से प्रभावी हो गया है और 5 जुलाई 2026 को मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक लागू रहेगा।