पटियाला, 19 दिसंबर- अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ईशा सिंगला ने नगर निगम चुनावों के दौरान पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम 1914 की धारा 54 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पटियाला जिले में 19 दिसंबर से 21 दिसंबर- 2024 तक सूखा दिवस घोषित किया है यह आदेश चुनाव क्षेत्र/स्थान की सीमाओं के भीतर लागू होंगे। 
उन्होंने कहा कि उक्त प्रतिबंध अवधि के दौरान चुनाव क्षेत्र में किसी भी शराब की दुकान (देसी और अंग्रेजी), होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, क्लब, बीयर बार, परिसर जहां शराब की बिक्री और खपत कानूनी रूप से अनुमत है या किसी अन्य सार्वजनिक स्थान आदि में शराब की बिक्री, उपयोग, उपभोग, परोसने, भंडारण और अन्य नशीले पदार्थों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध है। 
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी आदेशों में कहा गया है कि नगर निगम चुनाव 21 दिसंबर को होने हैं तथा मतगणना भी 21 दिसंबर को ही होनी है। इन चुनावों के दौरान शराब की चोरी व लीकेज का खतरा बना रहता है, जिससे चुनाव कार्य प्रभावित हो सकता है तथा लोगों में लड़ाई-झगड़े होने से कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। 
इसलिए चुनाव कार्य को शांतिपूर्ण व पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाने के लिए नशे पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा करना जरूरी है।