पटियाला: लाखों/करोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के एक मामले में, माननीय एडिशनल जज रवि गुलाटी की अदालत ने गांव कुलबुरछां के सरदार एग्रोटेक शेलर के पार्टनर हरविंदर सिंह, पुत्र हरमेश सिंह (निवासी गांव हरि नगर खेड़की) की पक्की जमानत मंजूर कर ली है।
बचाव पक्ष के वकील हरप्रीत सिंह सोढी के अनुसार, आरोपी हरविंदर सिंह के खिलाफ जगजीत सिंह, पुत्र सुखदेव सिंह (निवासी गांव मना, जिला संगरूर) की शिकायत पर एफ.आई.आर. नं. 121 दर्ज की गई थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि वे दोनों 2007 से 2022 तक सरदार एग्रोटेक शेलर में साझेदार के तौर पर काम कर रहे थे और इस दौरान हरविंदर सिंह ने व्यापार में लाखों-करोड़ों रुपये का गबन और धोखाधड़ी की है।
इस संबंध में, कथित आरोपी हरविंदर सिंह के खिलाफ थाना सदर समाना में भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) की धारा 316(2), 318(4) और 351 के तहत एफ.आई.आर. दर्ज की गई थी।
माननीय अदालत ने लाखोंकरोड़ों रुपये की धोखाधड़ी के मामले में एक व्यक्ति की पक्की जमानत मंजूर की एडवोकेट सोढी
