पटियाला:- डकैती और अवैध घातक हथियारों से संबंधित आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे एक मुकदमे में, माननीय अतिरिक्त जज रवि गुलाटी की अदालत ने एडवोकेट हरविंदरपाल सिंह सोढ़ी की दलीलों को स्वीकार करते हुए एक कथित आरोपी बलजिंदर सिंह पुत्र मैला सिंह, निवासी बलभेड़ा की नियमित जमानत मंजूर कर ली है।
बचाव पक्ष के वकील हरविंदरपाल सिंह सोढ़ी के अनुसार, थाना कोतवाली पुलिस ने एक मुखबिर की सूचना के आधार पर एफआईआर दर्ज की थी कि शीश महल के पास खंडहर हो चुके सरकारी क्वार्टरों के पास एक कार में बैठकर कुछ व्यक्ति घातक हथियारों के साथ डकैती की योजना बना रहे हैं। इसके बाद, विन्नी गैस एजेंसी के पास चौक पर पुलिस द्वारा लगाए गए नाके के दौरान 5 व्यक्तियों को घातक हथियारों सहित काबू कर लिया गया था।
इन पर 21 मई 2026 को बीएनएस की धारा 310(5) और आर्म्स एक्ट की धारा 25/54/59 के तहत मामला दर्ज किया गया था। पांच कथित आरोपियों में से एक आरोपी बलजिंदर सिंह की नियमित जमानत मंजूर की गई है।