चंडीगढ़, 03 अक्तूबर (गुरजीत बिल्ला):- पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने सी-2 जगजीत सिंह और अन्य द्वारा पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नति की मांग को लेकर दायर रिट याचिका का निपटारा कर दिया है।

माननीय जस्टिस नमित कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाते हुए संबंधित विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह याचिकाकर्ताओं के दावे की चार महीने के भीतर समीक्षा करे।

याचिकाकर्ताओं ने अदालत में 10 अक्तूबर 2013 के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनकी वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति की मांग को खारिज कर दिया गया था। उनकी मांग थी कि उन्हें उनके जूनियर कर्मचारियों की तरह पिछली तारीखों से ही हेड कांस्टेबल बनाया जाए।

सरकारी पक्ष और याचिकाकर्ताओं के वकील जीपीएस बल्ल की दलीलें सुनने के बाद हाई कोर्ट ने विभाग को आदेश दिया है कि वह पंजाब पुलिस नियमों के नियम 13.21 और पुराने रिकॉर्डों की रोशनी में याचिकाकर्ताओं की मांगों की दोबारा जांच करे। अदालत के इस फैसले से पुलिस कर्मचारियों के लिए न्याय की नई उम्मीद जगी है।