नई दिल्ली, 18 जून - केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि एकीकृत पेंशन योजना (यूपीएस) में शामिल सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी अब पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) के तहत मिलने वाली सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के हकदार होंगे। 
सरकारी कर्मचारियों की इस मांग के बारे में उन्होंने कहा कि यह कदम सरकारी कर्मचारियों की मांग का समाधान करता है और सेवानिवृत्ति लाभों में समानता लाता है। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि नई व्यवस्था राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के तहत सभी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। 
उन्होंने पिछले 11 वर्षों में कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की यात्रा पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान कहा कि शासन को सरल बनाने के उद्देश्य से कई सुधार किए गए हैं। मंत्री ने कहा कि यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब केंद्रीय सिविल सेवा (एनपीएस के अंतर्गत ग्रेच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के प्रावधानों के अनुसार सेवानिवृत्ति और मृत्यु ग्रेच्युटी लाभ के लिए पात्र होंगे।
 कार्मिक मंत्रालय के पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने आज यूपीएस के अंतर्गत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु या विकलांगता के कारण सरकारी सेवा से उनकी समाप्ति पर ओपीएस के तहत लाभ प्राप्त करने के विकल्पों के संबंध में एक आदेश जारी किया।
 "यह आदेश किसी कर्मचारी को सेवा के दौरान मृत्यु के मामले में ओपीएस के तहत फिर से नामांकन का विकल्प प्रदान करता है। यह कर्मचारियों द्वारा मांगे गए स्पष्टीकरण को संबोधित करता है," डीओपीपीडब्ल्यू सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा।