हाईकोर्ट ने आसाराम की अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ाई।

अहमदाबाद, 27 जून- गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को दी गई अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। वह इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए 28 मार्च को उसे दी गई अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी।

अहमदाबाद, 27 जून- गुजरात हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को दी गई अंतरिम जमानत 7 जुलाई तक बढ़ा दी। वह इस मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। जस्टिस इलेश वोरा और संदीप भट्ट की खंडपीठ ने आवेदन पर सुनवाई करते हुए 28 मार्च को उसे दी गई अंतरिम जमानत तीन महीने के लिए बढ़ा दी थी।
86 वर्षीय आसाराम मेडिकल आधार पर जमानत पर हैं। जमानत में विस्तार इसलिए किया गया है ताकि उनके वकील अपने आवेदन में आवश्यक दस्तावेज जमा कर सकें और मामले की अगली सुनवाई 2 जुलाई को तय की गई है। हालांकि, 28 मार्च को दी गई अंतरिम जमानत 30 जून को समाप्त होने वाली है।
जनवरी 2023 में गांधीनगर की एक अदालत ने बलात्कार के एक मामले में आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। आसाराम 2013 में राजस्थान में अपने आश्रम में एक नाबालिग लड़की से बलात्कार के एक अन्य मामले में भी आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।