
जिलाधिकारी ने एक जून को सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है
होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने लोकसभा चुनाव-2024 के संबंध में जिले में स्थित सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, कारखानों, दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों के लिए 1 जून 2024 को सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है।
होशियारपुर - जिला मजिस्ट्रेट कोमल मित्तल ने लोकसभा चुनाव-2024 के संबंध में जिले में स्थित सभी सरकारी/गैर सरकारी कार्यालयों, बोर्डों, निगमों, शैक्षणिक संस्थानों, बैंकों, कारखानों, दुकानों में कार्यरत कर्मचारियों और मजदूरों के लिए 1 जून 2024 को सवैतनिक अवकाश की घोषणा की है।
जिला मजिस्ट्रेट ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, धारा 135बी, पंजाब दुकानें और वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम 1958 और फैक्टरी अधिनियम 1948 में किए गए कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए परक्राम्य उद्योग अधिनियम 1881 की धारा 25 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त घोषणा की। उन्होंने कहा कि एक जून को सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें, इस उद्देश्य से सवैतनिक अवकाश की व्यवस्था की गयी है.
