एसएएस नगर के जिला जनसंपर्क अधिकारी का कार्यालय

एसएएस नगर, 14 जुलाई: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने ट्राइसिटी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स (एससीएफ संख्या 15, गोविंद विहार, बलटाना, ज़ीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

एसएएस नगर, 14 जुलाई: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 की धारा 6(1)(ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने ट्राइसिटी इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स (एससीएफ संख्या 15, गोविंद विहार, बलटाना, ज़ीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर) का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
यह लाइसेंस 22 अप्रैल, 2019 को राघव टांगरी, पुत्र अनिल कुमार टांगरी, निवासी मकान संख्या 970, सेक्टर 12-ए, पंचकूला (हरियाणा) को इमिग्रेशन कंसल्टेंसी और आईईएलटीएस कोचिंग संस्थान संचालित करने के लिए जारी किया गया था। लाइसेंस 21 अप्रैल, 2024 को समाप्त हो गया था।
13 जून, 2025 को भेजे गए एक ईमेल के माध्यम से, लाइसेंसधारी राघव तंगरी ने विभाग को सूचित किया कि वह पिछले तीन वर्षों से व्यवसाय नहीं चला रहे हैं और उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट, 2012 के तहत जारी लाइसेंस को तत्काल रद्द करने का अनुरोध किया।
अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि लाइसेंसधारी अधिनियम के नियमों और शर्तों का पालन करने में विफल रहा है, जिसमें मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करना, विज्ञापन प्रकटीकरण, आधिकारिक नोटिसों का समय पर जवाब न देना और स्पष्टीकरण न देना शामिल है। ये कार्य अधिनियम की धारा 6(1)(ई) के तहत उल्लंघन हैं, जिसके कारण लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया गया।
यह भी बताया गया कि यदि भविष्य में कंपनी, उसके निदेशकों, भागीदारों या लाइसेंसधारी के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त होती है, तो वे ऐसी शिकायतों से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार और क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होंगे।