एडीसी ने वर्लिन एजुकेशन सर्विस फर्म का लाइसेंस रद्द किया

मोहाली- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने वर्लिन एजुकेशन सर्विस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

मोहाली- पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट विराज श्यामकरन तिड़के ने वर्लिन एजुकेशन सर्विस फर्म का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि वर्लिन एजुकेशन एससीएफ. नंबर 24, द्वितीय तल, फेज 11, तहसील मोहाली, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, मालिक श्री भगवान सिंह (प्रोपराइटर) पुत्र श्री निहाल सिंह निवासी हाउस नंबर बी-36, डी.एस. एस्टेट, ढकौली, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर को कंसल्टेंसी कार्य के लिए लाइसेंस नंबर 247/आईसी दिनांक 26.11.2018 जारी किया गया था। इस लाइसेंस की वैधता 25.12.2023 को समाप्त हो गई है।
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक द्वारा एक्ट/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत न करने तथा फर्म द्वारा आयोजित विज्ञापन/सेमिनार के लिए लाइसेंस का नवीनीकरण न करवाने तथा नोटिस का जवाब/स्पष्टीकरण न देने तथा लाइसेंस की धाराओं का पालन न करने के कारण फर्म व लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वर्लिन एजुकेशन सर्विस को जारी लाइसेंस नंबर 247/आईसी दिनांक 26.11.2018 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है। 
इसके अलावा एक्ट/नियमों के अनुसार यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारकों/फर्म के निदेशकों/साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है तो उसके लिए उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारक हर तरह से जिम्मेदार होगा तथा उसकी भरपाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा।