
परिवहन कार्यालय द्वारा जारी चालान का भुगतान लोक अदालत में किया जा सकेगा
होशियारपुर- पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर, मोहाली के सदस्य सचिव के दिशा-निर्देशों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में जिला स्तर और उप-मंडल स्तर की अदालतों में वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जा रहा है।
होशियारपुर- पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, एसएएस नगर, मोहाली के सदस्य सचिव के दिशा-निर्देशों के बाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी दिलबाग सिंह जौहल के नेतृत्व में जिला स्तर और उप-मंडल स्तर की अदालतों में वर्ष 2025 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 8 मार्च 2025 को किया जा रहा है। सीजेएम-कम-सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राज पाल रावल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अदालतों में चल रहे लंबित एवं प्री-लिटिगेटिव मामलों के अलावा ट्रैफिक चालानों का भी निपटारा किया जाएगा। यहां आम जनता की जानकारी के लिए यह बताना जरूरी है कि जिला परिवहन कार्यालय द्वारा जो ट्रैफिक चालान जारी किए गए हैं और उन ट्रैफिक चालानों पर यदि अदालत का नाम लिखा हुआ है तो उस चालान का भुगतान करने के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होशियारपुर को लिखित आवेदन देकर लोक अदालत में चालान का भुगतान किया जा सकता है या फिर जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नए जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर कार्यालय में चालान संबंधी आवेदन दिया जा सकता है।
इसके अलावा, जिस व्यक्ति को चालान जारी किया गया है, वह इन चालानों का भुगतान करने के लिए स्वयं या अपने वकील के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर चालान का भुगतान कर सकता है।
