
सेबी ने मेहुल चोकसी के खाते कुर्क करने का आदेश दिया
नई दिल्ली, 6 जून- बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कुर्क करने का आदेश दिया है।
नई दिल्ली, 6 जून- बाजार नियामक सेबी ने गीतांजलि जेम्स के शेयरों में इनसाइडर ट्रेडिंग नियमों के उल्लंघन के मामले में भगोड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी के बैंक खाते, शेयर और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स कुर्क करने का आदेश दिया है।
यह ताजा कदम 15 मई को चोकसी को जारी किए गए डिमांड नोटिस के बाद उठाया गया है। नोटिस में चेतावनी दी गई थी कि अगर वह 15 दिनों के भीतर भुगतान करने में विफल रहता है तो उसकी संपत्ति और बैंक खाते कुर्क कर लिए जाएंगे।
गीतांजलि जेम्स के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक और प्रमोटर समूह का हिस्सा रहे चोकसी नीरव मोदी के मामा हैं। दोनों पर सरकारी स्वामित्व वाले पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) से 14,000 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने का आरोप है। 2018 की शुरुआत में पीएनबी घोटाला सामने आने के बाद चोकसी और मोदी दोनों भारत से भाग गए थे।
