
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर: जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है |
साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर: जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला मजिस्ट्रेट आशिका जैन ने भारतीय नागरिक संरक्षण अधिनियम-2023 की धारा 163, अध्याय 11 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर में हथियारों के सार्वजनिक प्रदर्शन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है |
इसके साथ ही हथियारों या हिंसा का महिमामंडन करने वाले गानों पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. इसके अलावा सार्वजनिक समारोहों, पूजा स्थलों, शादी पार्टियों या अन्य कार्यक्रमों में हथियार ले जाने और प्रदर्शित करने पर पूर्ण प्रतिबंध होगा और किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण देने पर भी प्रतिबंध लागू रहेगा।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि अगर कोई भी आम या खास इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये आदेश 11 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे.
