ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ, ਨੌਕਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਇੰਗ ਗੈਸਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਥਾਣੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर 2024: जिला मजिस्ट्रेट सुश्री आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर स्थित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में एक किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखेगा; फिर वह एक सप्ताह के अंदर उसकी पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देना सुनिश्चित करेंगे. यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस को नहीं दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 12 दिसंबर 2024: जिला मजिस्ट्रेट सुश्री आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम-2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि जिला साहिबज़ादा अजीत सिंह नगर की सीमा के भीतर स्थित नगर परिषदों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अपने घर में एक किरायेदार/नौकर/पेइंग गेस्ट रखेगा; फिर वह एक सप्ताह के अंदर उसकी पूरी जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन को देना सुनिश्चित करेंगे. यह आदेश उन लोगों पर भी लागू होगा जिन्होंने अपने पहले से रखे गए किरायेदारों, नौकरों और पेइंग गेस्ट का विवरण पुलिस को नहीं दिया है।
 इन निषेधात्मक आदेशों में कहा गया है कि जिले में अन्य राज्यों एवं बाहरी जिलों से अनेक लोग रोजगार/कार्य आदि हेतु आते हैं। इसके अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों/संस्थाओं में अध्ययन के लिए दूसरे राज्यों से आये छात्र/प्रशिक्षु, पेइंग गेस्ट के रूप में विभिन्न व्यवसायों/व्यवसायों से जुड़े व्यक्ति तथा कॉल सेंटर में सेवा कर्मी भी किराये पर रह रहे हैं।
इनमें से कई लोग नशीली दवाओं, असामाजिक और आपराधिक पृष्ठभूमि से हैं और किराए के परिसरों और सार्वजनिक स्थानों पर हंगामा करते हैं। मकान मालिक इन किरायेदारों की जानकारी पुलिस में दर्ज नहीं कराते, जिससे कानून व्यवस्था बिगड़ने का डर रहता है. ये आदेश 11 दिसंबर 2024 से 10 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे.