पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्म विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाएं प्रदान नहीं कर सकतीं - जिला मजिस्ट्रेट

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जुलाई: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने जिले में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट आदि सेवाएं प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 3 जुलाई: जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती कोमल मित्तल ने जिले में पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों को विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट आदि सेवाएं प्रदान नहीं करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन एक्ट के तहत पंजीकृत फर्मों को भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाओं और अन्य नौकरी से संबंधित सेवाओं के लिए किसी भी प्रकार के विज्ञापन या प्रचार से परहेज करने का निर्देश दिया और कहा कि यदि कोई उल्लंघन पाया जाता है, तो संबंधित फर्म के खिलाफ इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। 
जिला मजिस्ट्रेट के अनुसार भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार, वर्क वीजा, वर्क परमिट सेवाएं और अन्य नौकरी से संबंधित सेवाएं केवल इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा ही प्रदान की जा सकती हैं। 
उन्होंने रोजगार के लिए विदेश जाने के इच्छुक लोगों से केवल इमिग्रेशन एक्ट 1983 के तहत पंजीकृत भर्ती एजेंटों के माध्यम से ही जाने की अपील की और कहा कि इस संबंध में अधिक जानकारी वेबसाइट emigrate.gov.in पर जाकर प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों से विदेश में रोजगार से संबंधित कोई भी सेवा लेने के खिलाफ चेतावनी देते हुए कहा कि ये फर्म रोजगार सेवाएं प्रदान करने के लिए अधिकृत नहीं हैं। 
उन्होंने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल रेगुलेशन (पीटीपीआर) एक्ट 2012 के तहत पंजीकृत फर्मों को निर्देश दिया कि वे भारतीयों को विदेश में रोजगार सेवाओं के नाम पर किसी भी भ्रामक विज्ञापन या प्रचार को तुरंत प्रभाव से बंद करें। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोबारा इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।