
वाहनों पर बत्ती एवं काली फिल्म लगाने के संबंध में निषेधाज्ञा जारी
पटियाला, 8 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात, पंजाब, चंडीगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना, जिला पटियाला की सीमा के भीतर, ने वाहनों पर लाल, नीली और पीली बत्ती और शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
पटियाला, 8 अप्रैल - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मैडम कंचन ने आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक यातायात, पंजाब, चंडीगढ़ की पूर्व अनुमति के बिना, जिला पटियाला की सीमा के भीतर, ने वाहनों पर लाल, नीली और पीली बत्ती और शीशों पर काली फिल्म लगाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
इसके अलावा अपर जिला दंडाधिकारी ने जिले में किसी भी दुकानदार द्वारा काली फिल्म, नीली बत्ती, लाल बत्ती और अंबर बत्ती की बिक्री करने और वाहनों की खिड़कियों पर काली फिल्म लगाने को लेकर भी निषेधाज्ञा जारी की है. ये आदेश 5 जून तक लागू रहेंगे.
