29.03.2024 को आबकारी-कराधान विभाग द्वारा खुदरा शराब दुकानों के लाइसेंसधारियों के साथ बैठक आयोजित की गई

आबकारी-कराधान विभाग द्वारा 1.4.2024 से शुरू होने वाले नए आबकारी नीति वर्ष और वर्तमान में लागू चुनाव आदर्श आचार संहिता से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ की जा रही बैठकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए, आयुक्त आबकारी एवं कराधान श्री विनय प्रताप सिंह एवं उपायुक्त ने खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों के साथ 29.03.2024 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें कलेक्टर (आबकारी) सह अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एईटीसी, ईटीओ और यूटी चंडीगढ़ के खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों ने भाग लिया।

आबकारी-कराधान विभाग द्वारा 1.4.2024 से शुरू होने वाले नए आबकारी नीति वर्ष और वर्तमान में लागू चुनाव आदर्श आचार संहिता से पहले विभिन्न हितधारकों के साथ की जा रही बैठकों की श्रृंखला को जारी रखते हुए,   आयुक्त आबकारी एवं कराधान  श्री विनय प्रताप सिंह एवं  उपायुक्त ने खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों के साथ 29.03.2024 को एक बैठक आयोजित की, जिसमें कलेक्टर (आबकारी) सह अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, एईटीसी, ईटीओ और यूटी चंडीगढ़ के खुदरा शराब की दुकानों के लाइसेंसधारियों ने भाग लिया।
लाइसेंसधारियों को लोकसभा चुनाव-2024 के मद्देनजर आबकारी नीति 2024-25 के अनुपालन और ईसीआई द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता के दिशा-निर्देशों के प्रवर्तन के बारे में अवगत कराया गया। विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से आबकारी नीति के पूर्ण कार्यान्वयन के बारे में हितधारकों को जागरूक भी किया।  विभाग ने कारोबार को सुचारू रूप से चलाने के लिए सहयोग का आश्वासन दिया, हालांकि हितधारकों को आबकारी नीति 2024-25, आबकारी अधिनियम, 1914 और उसके तहत बनाए गए नियमों और एमसीसी दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। लाइसेंसधारियों को अवगत कराया गया कि किसी भी उल्लंघन या ढिलाई के लिए नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी और साथ ही आईपीसी के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। अंतरराज्यीय तस्करी के खतरे को रोकने पर जोर दिया गया।
इससे पहले 28.3.2024 को यूटी चंडीगढ़ के शराब के बोतलबंद और थोक विक्रेताओं के साथ इसी तरह की बैठक आयोजित की गई थी।