बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के हस्तक्षेप से रुका बाल विवाह

होशियारपुर - होशियारपुर-1 बाल विकास परियोजना अधिकारी-कम-बाल विवाह रोकथाम अधिकारी रविंदर कौर ने कहा कि 30 अक्टूबर को बाल विवाह का मामला उनके ध्यान में आया था। इस मामले में 15 साल की लड़की से जबरन शादी करने की कोशिश की जा रही थी. यह जानकारी छात्र के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने दी.

होशियारपुर - होशियारपुर-1 बाल विकास परियोजना अधिकारी-कम-बाल विवाह रोकथाम अधिकारी रविंदर कौर ने कहा कि 30 अक्टूबर को बाल विवाह का मामला उनके ध्यान में आया था। इस मामले में 15 साल की लड़की से जबरन शादी करने की कोशिश की जा रही थी. यह जानकारी छात्र के स्कूल के प्रधानाध्यापक ने दी.
इसकी सूचना मिलते ही उन्होंने पुलिस टीम के साथ कार्रवाई की और बच्ची को स्कूल से सुरक्षित घर पहुंचाया. इसके बाद लड़की के माता-पिता की काउंसलिंग की गई और समझाया गया कि 18 साल से कम उम्र में शादी बाल विवाह अधिनियम के तहत अवैध है और इसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान है।
बाल विकास परियोजना पदाधिकारी-सह-बाल विवाह रोकथाम पदाधिकारी ने कहा कि लड़की के माता-पिता पारंपरिक मान्यताओं से बंधे हुए प्रतीत होते हैं. बच्ची की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए मामला बाल कल्याण समिति होशियारपुर के समक्ष पेश किया गया। कमेटी ने अभिभावकों के बयान लेकर जांच की। इसके बाद बाल कल्याण समिति ने लड़की को नारी निकेतन, जालंधर भेजने का फैसला किया।
लड़की का मेडिकल कराने के बाद उसे उसी दिन पुलिस टीम की निगरानी में नारी निकेतन जालंधर भेज दिया गया।