
"पूटा" ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. अरविंद की नियुक्ति को चुनौती दी है
पटियाला, 1 मार्च - पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पूटा) ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. अरविंद की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन के वकील हरदीप सिंह ने भारत सरकार, प्रमुख सचिव पंजाब सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यूजीसी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के वीसी को नोटिस भेजा है, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.
पटियाला, 1 मार्च - पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पूटा) ने पंजाबी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर डॉ. अरविंद की नियुक्ति को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। एसोसिएशन के वकील हरदीप सिंह ने भारत सरकार, प्रमुख सचिव पंजाब सरकार, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार, यूजीसी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के वीसी को नोटिस भेजा है, अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.
पंजाबी यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन (पीयूटीए) द्वारा वीसी डॉ. अरविंद की कुलपति पद पर नियुक्ति को चुनौती देते हुए 26 फरवरी को वकील हरदीप सिंह सैनी के माध्यम से हाई कोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई थी। इस याचिका में अधिवक्ता ने कहा है कि डॉ. अरविंद कुलपति की नियुक्ति के लिए जरूरी शर्तें पूरी नहीं करते हैं. इस संबंध में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जांच समितियों का गठन किया गया, जिन्होंने जांच के बाद अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी। जिसके आधार पर अभी तक डॉ. अरविंद की एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद पर नियुक्ति को मंजूरी नहीं दी गई है. हरदीप सिंह के मुताबिक डॉ. अरविंद वीसी पद पर नियुक्ति के लिए यूजीसी के नियमों के तहत प्रोफेसर के तौर पर जरूरी 10 साल के अनुभव को पूरा नहीं करते हैं. जिसके कारण वह इस पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य हैं. वकील हरदीप सिंह ने बताया कि 28 फरवरी 2024 को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की गहन सुनवाई के बाद नोटिस ऑफ मोशन जारी किया है.
