राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर सीजेएम अपराजिता जोशी ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक की

होशियारपुर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के आदेशों की अनुपालना में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में दिलबाग सिंह जोहल, सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, होशियारपुर अपराजिता जोशी के अनुसार वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को जिला स्तर और उप-मंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है।

होशियारपुर - राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण, एसएएस नगर के आदेशों की अनुपालना में, जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण के नेतृत्व में दिलबाग सिंह जोहल, सीजेएम-कम-सचिव, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण, होशियारपुर अपराजिता जोशी के अनुसार वर्ष 2024 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च 2024 को जिला स्तर और उप-मंडल स्तर पर आयोजित की जा रही है।
इस संबंध में सीजेएम अपराजिता जोशी ने आज नये जिला एवं सत्र न्यायालय परिसर में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, बैक मैनेजरों के साथ बैठक की. इस बैठक के दौरान प्री-लिटिगेटिव मामलों को लेकर बैंक प्रबंधकों को निर्देश दिये गये कि इस लोक अदालत में अधिक से अधिक मामले दायर किये जायें. ताकि जनता को इस लोक अदालत का लाभ मिल सके. बीडीपीओ तलवाड़ा, बीडीपीओ माहिलपुर, बीडीपीओ होशियारपुर 1 व 2, बीडीपीओ टांडा को 9 मार्च 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में गांवों में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा सचिव जिला विधिक सेवाएं ने राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर पुलिस अधिकारी एसपी कुमारी नवनीत कौर गिल को निर्देश दिया कि अदालतों में लंबित चालानों का भुगतान इस लोक अदालत के माध्यम से किया जाये. मामलों पर बिजली विभाग के एक्सियन-1 से चर्चा की गई। बैठक के दौरान होशियारपुर के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के सदस्य प्रेम सिंह सलारिया और बीमा कंपनियों के सहायक अधिकारियों को एमएसीटी पेडिंग मामलों के बारे में बताया गया कि 9 मार्च 2024 को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाए। लोगों को इस लोक अदालत का लाभ मिल सकता है.