
मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई अब 16 अप्रैल को
नई दिल्ली, 19 मार्च - सुप्रीम कोर्ट 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले की सुनवाई पहले आज ही होनी थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
नई दिल्ली, 19 मार्च - सुप्रीम कोर्ट 2023 के कानून के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले की सुनवाई पहले आज ही होनी थी। अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग की थी।
एनजीओ की ओर से पेश हुए भूषण ने अदालत को बताया कि यह मामला सुनवाई के लिए 38वें नंबर पर सूचीबद्ध है और आज इस पर सुनवाई संभव नहीं लगती। इसके बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन.कोटीश्वर सिंह की पीठ ने सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल तय की। भूषण ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए तर्क दिया था कि यह लोकतंत्र की जड़ों से जुड़ा मुद्दा है और यह 2023 में संविधान पीठ द्वारा दिए जाने वाले फैसले के अंतर्गत आता है।
न्यायमूर्ति कांत ने कहा कि अदालत इन सभी तर्कों को समझती है, लेकिन कई महत्वपूर्ण मुद्दे हर दिन सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हो रहे हैं। पीठ ने कहा, ‘‘हम इस मामले की अंतिम सुनवाई के लिए 16 अप्रैल की तारीख तय करते हैं।’’
