राजा भलिंदर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम और सर्किट हाउस के आसपास के 5 किमी के क्षेत्र को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है।

पटियाला, 23 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 'राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम' (पोलो ग्राउंड) पटियाला और सर्किट हाउस पटियाला और उनसे सटे 5 किमी के क्षेत्र को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है।

पटियाला, 23 जनवरी - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने गणतंत्र दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करके 'राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम' (पोलो ग्राउंड) पटियाला और सर्किट हाउस पटियाला और उनसे सटे 5 किमी के क्षेत्र को "नो ड्रोन जोन" घोषित किया गया है।
26 जनवरी 2024 तक जारी रहने वाले इन आदेशों में कहा गया है कि गणतंत्र दिवस का राज्य स्तरीय समारोह राजा भलिंदर सिंह खेल स्टेडियम (पोलो ग्राउंड), पटियाला में मनाया जा रहा है, जिसमें राज्यपाल पंजाब श्री बनवारी लाल पुरोहित राष्ट्रीय ध्वज फहराने की रस्म अदा करेंगे... इस मौके पर कई अन्य महत्वपूर्ण वीआईपी को सम्मानित किये जाने की संभावना है. इसलिए, सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए, राजा भलिंदर सिंह स्पोर्ट्स स्टेडियम (पोलो ग्राउंड) पटियाला और सर्किट हाउस के 5 किमी क्षेत्र को "नो ड्रोन जोन" क्षेत्र घोषित किया जाता है।