जिला मजिस्ट्रेट ने ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए जारी किए आदेश, ध्वनि/ध्वनि प्रदूषण पर लगाई रोक

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण/अत्यधिक शोर करने वाले उपकरणों, संगीत वाद्ययंत्रों तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमकी पर प्रतिबंध रहेगा।

होशियारपुर- जिला मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर आशिका जैन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के तहत जारी आदेश के अनुसार जिले में किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण/अत्यधिक शोर करने वाले उपकरणों, संगीत वाद्ययंत्रों तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमकी पर प्रतिबंध रहेगा।
यह प्रतिबंध केवल रंग पैदा करने वाले पटाखों और आतिशबाजी पर ही लागू नहीं होगा। इसी प्रकार किसी भी प्रकार के प्रेशर हॉर्न, अलग-अलग संगीत तथा किसी भी प्रकार के ध्वनि प्रदूषण, शोर, धमकी, वाहनों में अत्यधिक शोर आदि बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। केवल सरकार द्वारा निर्धारित हॉर्न जो ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हों, निर्धारित मात्रा में बजाए जा सकेंगे।
इसके अलावा किसी भी गैर सरकारी भवन, व्यवसायिक दुकान, सार्वजनिक स्थान, सिनेमा, मॉल, होटल, रेस्टोरेंट व मेला आदि में तेज आवाज में व अश्लील संगीत व गाने बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मंत्रालय, वन, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय, धार्मिक संस्थान या सक्षम प्राधिकारी द्वारा साइलेंस जोन घोषित किसी भी क्षेत्र जैसे साइलेंस जोन के 100 मीटर के दायरे में आतिशबाजी/पटाखे/लाउड स्पीकर/प्रेशर हार्न व शोर मचाने वाले उपकरणों के उपयोग/स्थापना पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। 
इसी प्रकार विशेष परिस्थितियों व अवसरों पर धार्मिक स्थलों/पंडालों में लाउड स्पीकर तथा अधिकृत मैरिज पैलेसों में डीजे/ऑर्केस्ट्रा संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के बिना पंजाब इंस्ट्रूमेंट्स (शोर नियंत्रण) एक्ट, 1956 में वर्णित शर्तों के साथ नहीं चलाएंगे। 
जारी आदेश के अनुसार संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट से आवश्यक स्वीकृति लेने के बावजूद माननीय सर्वोच्च न्यायालय भारत द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे लाउड स्पीकर/डीजे/संगीत वाद्ययंत्र/एड्रेस सिस्टम आदि की शोर सीमा संबंधित स्थान की शोर मानक सीमा निर्धारित की गई है, जिसके तहत औद्योगिक प्रतिष्ठानों में दिन में 75 डीबी(ए) तथा रात में 70 डीबी(ए), व्यापारिक क्षेत्रों में दिन में 65 तथा रात में 55, रिहायशी क्षेत्रों में दिन में 55 तथा रात में 45 तथा शांत क्षेत्रों में दिन में 50 डीबी(ए) तथा रात में 40 डीबी(ए) से अधिक नहीं होगी। 
इस प्रतिबंध का दिन का समय यानि सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक है। सरकारी मशीनरी और आपातकालीन स्थिति में यह आदेश लागू नहीं होगा। यह आदेश 7 मई 2025 तक लागू रहेगा।