डॉक्टर की अनुमति के बिना फार्मेसी से न दी जाए प्रीगैबलिन दवा-जिलाधिकारी

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर फार्मेसी द्वारा वितरित की जा सकती है और इसके लिए एक निर्दिष्ट अवधि दी जाए

नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए एक आदेश जारी किया है कि प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर फार्मेसी द्वारा वितरित की जा सकती है और इसके लिए एक निर्दिष्ट अवधि दी जाए
उन्होंने निर्देश दिए कि फार्मेसी को इस दवा का पूरा रिकार्ड रखना होगा। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन ने अपने कार्यालय पत्रांक-ड्रग्स/2023/452 दिनांक 24.8.2023 के माध्यम से बताया है. प्रीगैबलिन का उपयोग आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों/मनोचिकित्सकों/जीडीएमओ द्वारा फाइब्रोमायल्गिया/न्यूरेल्जिया आदि के रोगियों के इलाज के लिए किया जाता है। लेकिन उच्च खुराक में प्रीगैबलिन का दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है।
इसलिए प्रीगैबलिन दवा फार्मेसी द्वारा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित समय के लिए ही दी जानी चाहिए। यह आदेश 25 अक्टूबर 2024 तक लागू रहेगा.