
25 एकड़ तक जमीन की निशानदेही करने के लिए 7,000 रुपये और 25 एकड़ से अधिक के लिए 300 रुपये प्रति एकड़ शुल्क निर्धारित किया गया है.
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आम जनता के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर कोई भी मशीन ऑपरेटर आम जनता से 25 एकड़ जमीन की निशानदेही के लिए 7 हजार रुपये का भुगतान करेगा (एक टक या आसपास की भूमि) और 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र को निशानदेही करने के लिए प्रति एकड़ 300 रुपये का शुल्क ले सकता है, उक्त दरें सामान्य सर्वेक्षण और मार्किंग मशीन ऑपरेटरों के परामर्श के बाद तय की जाती हैं।
नवांशहर - जिला मजिस्ट्रेट नवजोत पाल सिंह रंधावा ने आम जनता के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया है कि जिला शहीद भगत सिंह नगर की सीमा के भीतर कोई भी मशीन ऑपरेटर आम जनता से 25 एकड़ जमीन की निशानदेही के लिए 7 हजार रुपये का भुगतान करेगा (एक टक या आसपास की भूमि) और 25 एकड़ से अधिक क्षेत्र को निशानदेही करने के लिए प्रति एकड़ 300 रुपये का शुल्क ले सकता है, उक्त दरें सामान्य सर्वेक्षण और मार्किंग मशीन ऑपरेटरों के परामर्श के बाद तय की जाती हैं।
उन्होंने कहा कि जनरल होम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 41 इंडस्ट्रियल एरिया फेस 9 एसएएस नगर मोहाली पंजाब और एसजी एंड एसोसिएट्स, एससीओ 4 न्यू सनी एन्क्लेव साहिबजादा अजीत सिंह नगर पंजाब इन दरों पर डीजीपीएस मशीन के माध्यम से मार्किंग सेवाएं प्रदान करने के लिए सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि मार्किंग की महत्वपूर्ण सेवा के लिए आमजन को डीजीपीएस मशीन से मार्किंग करवाने के लिए अपने स्तर पर मशीन की व्यवस्था करनी पड़ती है, जिससे मशीन संचालक मनमाने दाम वसूलते हैं। इससे जहां आम लोगों का आर्थिक शोषण हो रहा है, वहीं पंजाब सरकार की छवि को भी नुकसान पहुंच रहा है। उन्होंने जिले के कानूनगो को उक्त दरें लागू करने के निर्देश दिए।
