
विभिन्न संगीत वाद्ययंत्रों एवं पटाखों के प्रयोग से होने वाले ध्वनि प्रदूषण पर रोक
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक, जाब्ता, संघता अधिनियम 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्ययंत्रों और पटाखों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध जारी किया गया है जो 5 फरवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा।
पटियाला, 10 दिसंबर - अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनुप्रिता जोहल ने आपराधिक, जाब्ता, संघता अधिनियम 1973 (1974 का अधिनियम संख्या 2) की धारा 144 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटियाला जिले की सीमा के भीतर विभिन्न प्रकार के संगीत वाद्ययंत्रों और पटाखों के उपयोग से ध्वनि प्रदूषण पर प्रतिबंध जारी किया गया है जो 5 फरवरी 2024 तक प्रभावी रहेगा। आदेशों के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों, संगठनों के नेताओं और पदाधिकारियों और किसी गैर सरकारी संगठन, निजी, सामाजिक, धार्मिक, वाणिज्यिक संगठनों/संस्थाओं आदि के प्रबंधकों द्वारा आयोजित बैठकों, रैलियों, विरोध प्रदर्शनों आदि के अवसर पर। विभिन्न कार्यक्रमों, समारोहों आदि, विवाह, खुशी के अवसरों और विभिन्न अवसरों आदि के अवसर पर पदाधिकारियों द्वारा किसी भवन, सार्वजनिक स्थानों, खुले स्थानों, पंडालों आदि में लाउडस्पीकर, मैरिज पैलेस, क्लब आदि, होटलों में डीजे और खुले स्थान आदि ऑर्केस्ट्रा, संगीत वाद्ययंत्र आदि पंजाब वाद्ययंत्र (शोर नियंत्रण) अधिनियम, 1956 में निर्धारित शर्तों के अधीन संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट की लिखित मंजूरी के बिना नहीं बजाए जाएंगे। किसी भी भवन या स्थान पर रात्रि 10:00 बजे से प्रातः 6:00 बजे तक लाउड स्पीकर एवं अन्य कोई संगीत/ऑडियो वाद्ययंत्र आदि बजाने की अनुमति लेने के बावजूद उक्त ध्वनि एवं संगीत वाद्ययंत्र आदि बजाने/बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
