
जिला मजिस्ट्रेट ने नववर्ष के आगमन के मद्देनजर 31 दिसंबर 2024 की शाम को क्लब, होटल, ढाबे, रेहड़ी-पटरी और दुकानें बंद करने का समय तय किया है
एस.ए.एस.नगर, 31 दिसंबर 2024: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित क्लब, होटल, ढाबे, दुकानें, रेहड़ी-पटरी आदि को 31-12-2024 और 01-01-2025 की मध्य रात्रि को 1:00 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
एस.ए.एस.नगर, 31 दिसंबर 2024: जिला मजिस्ट्रेट, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्रीमती आशिका जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में स्थित क्लब, होटल, ढाबे, दुकानें, रेहड़ी-पटरी आदि को 31-12-2024 और 01-01-2025 की मध्य रात्रि को 1:00 बजे तक बंद करने के आदेश जारी किए हैं ताकि कानून व्यवस्था बनाए रखी जा सके।
श्रीमती आशिका जैन ने बताया कि यह देखा गया है कि नववर्ष के आगमन के मद्देनजर 31 दिसंबर 2024 की शाम को क्लब, होटल, ढाबे, रिक्शा व दुकानें आदि देर रात तक खुली रहती हैं, जिससे कानून व्यवस्था भंग होने का डर रहता है। इसके चलते कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपरोक्त आदेश लागू किए गए हैं।
एसएसपी, कर एवं आबकारी विभाग, एसडीएम, तहसीलदार व नायब तहसीलदार इन आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेंगे। यदि कोई व्यक्ति इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो तुरंत स्थानीय पुलिस को सूचित किया जाए। स्थिति की नजाकत को देखते हुए यह आदेश एकतरफा जारी किए गए हैं। यह आदेश जिले में 31 दिसंबर से 01 जनवरी 2025 तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेंगे।
