
हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दी
कोलकाता, 5 जून- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत में कोई गंभीर अपराध नहीं पाया गया है।
कोलकाता, 5 जून- कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को अंतरिम जमानत दे दी। उन्हें सांप्रदायिक टिप्पणी वाला वीडियो पोस्ट करने के आरोप में कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ शिकायत में कोई गंभीर अपराध नहीं पाया गया है।
कानून की छात्रा पनोली को पिछले सप्ताह हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ कोलकाता के गार्डन रीच पुलिस स्टेशन में एक वायरल वीडियो के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।
इस वीडियो में उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बॉलीवुड अभिनेताओं की आलोचना करने वालों के खिलाफ विवादित टिप्पणी की थी। पुलिस ने कहा था कि उनके अब डिलीट हो चुके वीडियो में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ "अपमानजनक" टिप्पणी थी।
न्यायमूर्ति राजा बसु चौधरी की पीठ ने उन्हें 10,000 रुपये के जमानती बांड और जमानत राशि पर जमानत दी और मामले की जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने उन्हें कोर्ट की अनुमति के बिना देश नहीं छोड़ने का भी निर्देश दिया।
उच्च न्यायालय ने पुलिस को पनोली को सुरक्षा मुहैया कराने का भी निर्देश दिया, क्योंकि उन्होंने शिकायत की थी कि सोशल मीडिया पर पोस्ट के बाद उन्हें धमकियां मिल रही हैं।
