एडीसी ने फर्म कैनिनविसास इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द किया

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 5 जून, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म कैनिनविसास इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।

साहिबजादा अजीत सिंह नगर, 5 जून, 2025: पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6 (1) (ई) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने फर्म कैनिनविसास इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है।
जानकारी देते हुए, अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गीतिका सिंह ने बताया कि फर्म कैनिनविसास इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एससीओ नंबर 06, ब्लॉक-ए, ग्राउंड फ्लोर, चंडीगढ़ सिटी सेंटर, वीआईपी रोड, जीरकपुर, तहसील डेराबस्सी, जिला साहिबजादा अजीत सिंह नगर, श्री श्रीमती के मालिक हैं। 
उमा गुप्ता (निदेशक) पत्नी श्री अनिल कुमार मकान नं. 239, सेक्टर-07, अर्बन एस्टेट, अंबाला शहर, अंबाला, जिला अंबाला, हरियाणा तथा श्री गौरव बंसल (निदेशक) पुत्र श्री रविन्द्र बंसल, मकान नं. 35, हुडा आर-1, वार्ड नं. 07, चीका, जिला कैथल, हरियाणा को आईईएलटीएस की कंसल्टेंसी एवं कोचिंग संस्थान के कार्य के लिए लाइसेंस नं. 562/आईसी, दिनांक 12.05.2023 जारी किया गया था, जो 11.05.2028 तक वैध है।
अतिरिक्त उपायुक्त ने बताया कि लाइसेंसधारक को मासिक रिपोर्ट, फर्म से संबंधित विज्ञापनों एवं सेमिनारों की जानकारी तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट सरकार को भेजने के निर्देश दिए गए थे। उपमंडल मजिस्ट्रेट, डेराबस्सी की रिपोर्ट के अनुसार फर्म/कंपनी की जांच के दौरान पाया गया कि कंपनी के पास वैध लाइसेंस है तथा फायर एनओसी नहीं है। लेकिन फर्म द्वारा कोई जानकारी/जवाब नहीं भेजा गया।
उन्होंने बताया कि नोटिस के संबंध में नायब तहसीलदार जीरकपुर से तामिल रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि उक्त पते पर कार्यालय बंद है तथा समन की प्रति मौके पर चस्पा कर दी गई है। उन्होंने आगे बताया कि लाइसेंसधारक ने फर्म से संबंधित मासिक रिपोर्ट, विज्ञापन तथा सेमिनार की जानकारी नहीं दी है तथा अर्धवार्षिक रिपोर्ट के बारे में भी इस कार्यालय को सूचित नहीं किया है। 
इसके अलावा लाइसेंसधारक ने नोटिस का जवाब भी नहीं भेजा है। जिसके कारण लाइसेंसधारक को दोबारा नोटिस पत्र जारी किया गया है। कार्यालय के पते पर जारी किया गया नोटिस अप्राप्त प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि लाइसेंसधारक ने आवेदन के माध्यम से जवाब भेजा है कि व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण उन्होंने 3-4 महीने के भीतर काम करना बंद कर दिया था। 
इस अवधि के दौरान कोई परामर्श सेवाएं संचालित नहीं की गई तथा ग्राहकों या छात्रों से फीस के रूप में कोई भुगतान नहीं किया गया। इसके अलावा फर्म के संबंध में कोई विज्ञापन तथा सेमिनार आयोजित नहीं किए गए। उनका भविष्य में इस व्यवसाय को फिर से शुरू करने या जारी रखने का कोई इरादा नहीं है। 
अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि लाइसेंसधारक की मांग के अनुसार तथा फर्म के संबंध में उपरोक्त स्थिति के आधार पर लाइसेंसधारक ने पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत उल्लंघन किया है। इसके तहत अधिनियम/नियमों व एडवाइजरी के अनुसार कार्यालय बंद करना, काम न करना, अर्धवार्षिक रिपोर्ट न भेजना, लाइसेंस की धाराओं का पालन न करना, नोटिस का जवाब न देना/स्पष्टीकरण न देना शामिल है।
 इसलिए पंजाब ट्रैवल प्रोफेशनल्स रेगुलेशन एक्ट-2012 की धारा 6(1)(ई) के प्रावधानों के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए फर्म कैनिनविसाज इंटरनेशनल एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का आईईएलटीएस की कंसल्टेंसी व कोचिंग इंस्टीट्यूट के कार्य के लिए जारी लाइसेंस नंबर 562/आईसी, दिनांक 12.05.2023 को तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया गया है। 
इसके अलावा, अधिनियम/नियमों के अनुसार, यदि भविष्य में उक्त कंपनी/फर्म/साझेदारी या उसके लाइसेंसधारियों/निदेशकों/फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कोई शिकायत आदि प्राप्त होती है, तो उक्त कंपनी/निदेशक/साझेदार/लाइसेंसधारी उसके लिए सभी प्रकार से उत्तरदायी होंगे तथा क्षतिपूर्ति के लिए भी उत्तरदायी होंगे।