वकील हरप्रीत सिंह सोढ़ी की दलीलों को स्वीकार करते हुए, माननीय अदालत ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामले में आरोपी को बरी कर दिया।

पटियाला- सदर समाना पुलिस ने संदीप कौर पत्नी स्वर्गीय सतनाम सिंह निवासी सहजपुर कलां तहसील समाना के बयानों के आधार पर एफआईआर नंबर 127, दिनांक 04.07.2023 दर्ज की थी। जिसमें संदीप कौर ने गुरप्रीत सिंह पुत्र ईशर सिंह निवासी गाँव महमदपुर खुर्द थाना सदर समाना पर आरोप लगाया था कि उक्त व्यक्ति ने मेरी नाबालिग बेटी कोमल उम्र 15 साल के साथ बलात्कार किया है।

पटियाला- सदर समाना पुलिस ने संदीप कौर पत्नी स्वर्गीय सतनाम सिंह निवासी सहजपुर कलां तहसील समाना के बयानों के आधार पर एफआईआर नंबर 127, दिनांक 04.07.2023 दर्ज की थी। जिसमें संदीप कौर ने गुरप्रीत सिंह पुत्र ईशर सिंह निवासी गाँव महमदपुर खुर्द थाना सदर समाना पर आरोप लगाया था कि उक्त व्यक्ति ने मेरी नाबालिग बेटी कोमल उम्र 15 साल के साथ बलात्कार किया है। 
आरोपी गुरप्रीत सिंह पड़ोसी है, जब मैं काम से अपने घर आई तो गुरप्रीत सिंह मेरी बेटी के साथ बलात्कार कर रहा था और उसने मुझे धक्का देकर भाग गया था। मनदीप कौर ने पुलिस को दिए अपने बयानों में यह भी बताया था कि गुरप्रीत सिंह उसकी बेटी कोमल को दूसरे कमरे में खींच ले गया था। 
जिसके बाद, सदर समाना पुलिस स्टेशन द्वारा धारा 376/506 आईपीसी धारा 4 (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर सका। माननीय नवदीप कौर गिल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पटियाला ने अधिवक्ता हरप्रीत सिंह सोढ़ी की दलीलों को स्वीकार करते हुए आरोपी गुरप्रीत सिंह को बरी कर दिया।