नवांशहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

नवांशहर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोड भूसा/भूसा गाड़ियाँ/ट्रक, व्यावसायिक रूप से ले जाने वाले सामान आदि) के प्रवेश/मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया है।

नवांशहर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ज़िला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने नवांशहर शहर में सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक ओवरलोड भारी वाहनों (बजरी, सीमेंट, रेत, मिट्टी, गाद, ओवरलोड भूसा/भूसा गाड़ियाँ/ट्रक, व्यावसायिक रूप से ले जाने वाले सामान आदि) के प्रवेश/मार्ग पर प्रतिबंध लगा दिया है। 
ज़िला मजिस्ट्रेट ने बताया है कि ज़िले में गढ़शंकर-नवांशहर मार्ग पर दिन-रात ओवरलोड वाहन चलते रहते हैं, जिससे सुबह स्कूल जाने वाले बच्चों और कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों/आम लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और आए दिन कोई न कोई बड़ी दुर्घटना होती रहती है। जिससे जान-माल का नुकसान हो सकता है और यातायात की समस्या बनी रहती है।
अतः प्रतिदिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने, जनता के जान-माल की सुरक्षा तथा शहर में यातायात के सुचारू एवं सुचारू संचालन हेतु उपरोक्त आदेश लागू किया गया है। यह आदेश 8 जनवरी, 2026 तक प्रभावी रहेगा।