
ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पोस्ट: सुप्रीम कोर्ट हरियाणा के प्रोफेसर की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हुआ।
नई दिल्ली, 19 मई - सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
नई दिल्ली, 19 मई - सुप्रीम कोर्ट सोमवार को अशोका विश्वविद्यालय के राजनीति विज्ञान विभाग के प्रमुख अली खान महमूदाबाद की याचिका पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी गई है।
मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एसोसिएट प्रोफेसर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की दलीलों पर गौर किया और कहा कि याचिकाओं को मंगलवार या बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।
कपिल सिब्बल ने दलीलें पेश करते हुए कहा, "उन्हें देशभक्ति वाला बयान देने के कारण गिरफ्तार किया गया है।" कृपया इसे आज के लिए सूचीबद्ध करें।
उल्लेखनीय है कि प्रोफेसर को ऑपरेशन सिंदूर से संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के लिए गंभीर आरोपों में दो एफआईआर दर्ज होने के बाद रविवार को गिरफ्तार किया गया था। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने हाल ही में एसोसिएट प्रोफेसर को नोटिस भेजकर उनकी टिप्पणियों पर सवाल उठाया था, हालांकि महमूदाबाद ने कहा कि उनकी बात को गलत समझा गया है और दावा किया कि उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अपने मौलिक अधिकार का प्रयोग किया है।
हरियाणा के डीसीपी नरेंद्र कादियान ने बताया कि सोनीपत के राई थाने में दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। इनमें से एक हरियाणा राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया की शिकायत पर आधारित है, तथा दूसरी एक गांव के सरपंच की शिकायत पर आधारित है।
