हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की

बेंगलुरू, 10 जून- कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ की घटना से जुड़ी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।

बेंगलुरू, 10 जून- कर्नाटक हाईकोर्ट ने यहां चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ की घटना से जुड़ी याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 12 जून की तारीख तय की है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने महाधिवक्ता शशि किरण शेट्टी को सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सुनवाई के दौरान शेट्टी ने कहा कि उन्होंने अभी तक अपना जवाब दाखिल नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एक न्यायिक समिति गठित की गई है, जिसे रिपोर्ट सौंपने के लिए एक महीने का समय दिया गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। शेट्टी ने सीलबंद लिफाफे में जवाब दाखिल करने का अनुरोध करते हुए कहा कि लंबित जमानत याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई हो रही है और मामले में दिए गए बयानों का इस्तेमाल आरोपियों द्वारा किया जा रहा है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। विधान परिषद के एक पूर्व सदस्य ने इस अर्जी में पक्षकार बनने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही एक वकील ने कहा कि वह भगदड़ को लेकर एक जनहित याचिका भी दाखिल कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने 5 जून को स्टेडियम में हुई भगदड़ की घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और राज्य सरकार को स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया था।