
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त को NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी
नई दिल्ली, 6 जून- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार 3 अगस्त को एक पाली में NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ, जिसने शुरू में परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई द्वारा मांगे गए दो महीने से अधिक समय पर सवाल उठाया था, ने कहा कि 3 अगस्त को NEET-PG 2025 आयोजित करने के कारण वैध प्रतीत होते हैं।
नई दिल्ली, 6 जून- सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड को शीर्ष अदालत के निर्देशों के अनुसार 3 अगस्त को एक पाली में NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ, जिसने शुरू में परीक्षा आयोजित करने के लिए एनबीई द्वारा मांगे गए दो महीने से अधिक समय पर सवाल उठाया था, ने कहा कि 3 अगस्त को NEET-PG 2025 आयोजित करने के कारण वैध प्रतीत होते हैं।
हालांकि, शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि एनबीई को NEET-PG 2025 परीक्षा आयोजित करने के लिए और समय नहीं दिया जाएगा। एनबीई ने तर्क दिया कि शीर्ष अदालत के 30 मई के आदेश के अनुसार परीक्षा एक पाली में आयोजित की जानी चाहिए और इसलिए, एक समय में परीक्षा आयोजित करने के लिए लगभग 1,000 परीक्षा केंद्रों की आवश्यकता थी।
एनबीई की याचिका में कहा गया है कि वह 15 जून को सुबह 9 बजे से दोपहर 12.30 बजे के बीच होने वाली परीक्षा 3 अगस्त को आयोजित करेगी, जो कि उसके प्रौद्योगिकी साझेदार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड (टीसीएस) द्वारा दी गई सबसे संभावित तिथि थी। इससे पहले, 30 मई को शीर्ष अदालत ने दो पालियों में परीक्षा आयोजित करने के एनबीई के फैसले को खारिज कर दिया था।
