केंद्र द्वारा पेंशन नियमों में बदलाव

नई दिल्ली, 27 मई- केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी बर्खास्तगी या हटाए जाने के फैसले की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।

नई दिल्ली, 27 मई- केंद्र सरकार ने पेंशन नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के किसी भी कर्मचारी को बर्खास्त या हटाए जाने पर सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ नहीं मिलेंगे। केंद्र सरकार ने यह जानकारी देते हुए कहा कि ऐसी बर्खास्तगी या हटाए जाने के फैसले की संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा समीक्षा की जाएगी।
कार्मिक मंत्रालय ने इस संबंध में केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 में बड़े बदलाव किए हैं। हाल ही में अधिसूचित केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम, 2025 के अनुसार, ‘यदि किसी कर्मचारी को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में शामिल होने के बाद किसी कदाचार के लिए सेवा से बर्खास्त या हटाया जाता है, तो उसके सेवानिवृत्ति के बाद के लाभ रोक दिए जाएंगे।’ ये नियम 22 मई को अधिसूचित किए गए थे।