
संबल हिंसा: अदालत ने 50 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए।
संभल (उत्तर प्रदेश), 17 मई - यहां की एक अदालत ने 50 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जिससे संभल हिंसा के सिलसिले में मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है। आरोपियों पर पिछले साल 24 नवंबर को संभल में एक मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।
संभल (उत्तर प्रदेश), 17 मई - यहां की एक अदालत ने 50 लोगों के खिलाफ हत्या के प्रयास, दंगा और अन्य अपराधों के आरोप तय किए हैं, जिससे संभल हिंसा के सिलसिले में मुकदमे का रास्ता साफ हो गया है। आरोपियों पर पिछले साल 24 नवंबर को संभल में एक मस्जिद के सर्वेक्षण के लिए अदालत के आदेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में कथित रूप से शामिल होने का आरोप है।
अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (एससी/एसटी) रागिनी सिंह ने कई आरोपियों की ओर से दायर जमानत याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश सैनी ने बताया कि पांचों आरोपियों के वकीलों ने अदालत में रिहाई आवेदन दाखिल किए थे।
बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किलों का नाम मूल रिपोर्ट में नहीं था और उन्हें बिना किसी विश्वसनीय सबूत के पुलिस द्वारा गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था। मामले में आरोपपत्र 21 फरवरी को दाखिल किया गया था। आरोपियों पर अब आईपीसी की धारा 109 (हत्या का प्रयास), 191 (दंगा), 326 (आगजनी) और 324 (सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाना) के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
प्रकाश सैनी ने कहा, "अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपमुक्ति आवेदनों को खारिज कर दिया और सभी 50 आरोपियों के खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय किए।" मामले की अगली सुनवाई 26 मई को होगी, जिसके दौरान अभियोजन पक्ष सबूत पेश करना शुरू करेगा।
