24 मई को जिला एवं उपखण्ड स्तर पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन।

होशियारपुर - सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 24 मई को जिला स्तर व सब-डिवीजन स्तर पर जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।

होशियारपुर - सीजेएम-कम-सचिव जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी नीरज गोयल ने बताया कि वर्ष 2025 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत 24 मई को जिला स्तर व सब-डिवीजन स्तर पर जिला एवं सेशन जज-कम-चेयरमैन जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी राजिंदर अग्रवाल के नेतृत्व में लगाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोक अदालत के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि लोक अदालत का उद्देश्य यह है कि लोग सिविल, आपराधिक एवं प्री-लिटिगेशन मामलों में समझौता करके अपने मामले लोक अदालत में प्रस्तुत कर अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इससे उनका समय और पैसा दोनों बचेगा और उन्हें बार-बार अदालतों के चक्कर लगाने से भी मुक्ति मिलेगी।
विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22-(1) के अन्तर्गत जनोपयोगी सेवाओं जैसे परिवहन, डाक, तार, टेलीफोन, अस्पताल, बीमा, बैंकिंग, शिक्षा, वृद्धावस्था पेंशन, यातायात चालान, शगुन योजना आदि से सम्बन्धित मामलों का स्थायी लोक अदालतों में न्यूनतम समय में निपटारा किया जाता है ताकि लोगों को अनावश्यक असुविधा से बचाया जा सके।