
फार्मेसी डॉक्टर की मंजूरी के बिना प्रीगैबलिन दवा न दे-जिला मजिस्ट्रेट
शहीद भगत सिंह नगर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही वितरित की जानी चाहिए।
शहीद भगत सिंह नगर- जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है कि फार्मेसी द्वारा प्रीगैबलिन दवा केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही वितरित की जानी चाहिए।
जिला मजिस्ट्रेट ने निर्देश दिया कि फार्मेसी को इस दवा का पूरा रिकॉर्ड भी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन कार्यालय ने सूचित किया है कि प्रीगैबलिन का उपयोग आमतौर पर चिकित्सा विशेषज्ञों/मनोचिकित्सकों/जीडीएमओ द्वारा फाइब्रोमायल्जिया/न्यूराल्जिया जैसी बीमारियों से संबंधित रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है|
लेकिन बड़ी मात्रा में इसका दवा के रूप में दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए, फार्मेसी द्वारा इस दवा को केवल सक्षम डॉक्टर की मंजूरी के आधार पर और निर्धारित अवधि के लिए ही वितरित किया जाना चाहिए। यह आदेश 14 जुलाई, 2025 तक लागू रहेगा।
