
जिले में चेहरा ढककर वाहन चलाने पर प्रतिबंध: जिला मजिस्ट्रेट।
शहीद भगत सिंह नगर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा के भीतर आम नागरिकों को चेहरा ढककर/चेहरा ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सा देखरेख में मास्क या कोई अन्य चीज पहनी है।
शहीद भगत सिंह नगर- भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 2023 की धारा 163 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अंकुरजीत सिंह ने जिले की सीमा के भीतर आम नागरिकों को चेहरा ढककर/चेहरा ढककर दोपहिया वाहन चलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध उन व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जिन्होंने किसी बीमारी या एलर्जी के कारण चिकित्सा देखरेख में मास्क या कोई अन्य चीज पहनी है।
जिला मजिस्ट्रेट ने अपने आदेश में कहा है कि बाजारों में लूटपाट और चोरी की घटनाएं आमतौर पर वाहन चालकों (विशेष रूप से दोपहिया वाहन चालकों) द्वारा अपना चेहरा ढककर की जाती हैं, और चेहरा ढका होने के कारण अपराध करने वालों की पहचान करना मुश्किल होता है।
इसलिए, जिले में चेहरा ढककर आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए उपरोक्त आदेश जारी किए गए हैं। ये आदेश 14 जुलाई, 2025 तक लागू रहेंगे।
