
जिले में 24 मई 2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा - जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती प्रिया सूद
नवांशहर- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर से प्राप्त आदेशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, लेकिन नालसा के निर्देशानुसार भारतीय सीमा पर तनाव जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके कारण 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी।
नवांशहर- राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार तथा सदस्य सचिव पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण एस.ए.एस. नगर से प्राप्त आदेशों के तहत जिला एवं सत्र न्यायाधीश शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि जिले में 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना था, लेकिन नालसा के निर्देशानुसार भारतीय सीमा पर तनाव जैसे हालात पैदा हो गए थे, जिसके कारण 10.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत स्थगित कर दी गई थी।
जिला एवं सेशन जज शहीद भगत सिंह नगर श्रीमती प्रिया सूद ने बताया कि अब राष्ट्रीय कानूनी सेवा अथॉरिटी के निर्देशानुसार तथा पंजाब राज्य कानूनी सेवा अथॉरिटी एसएएस नगर के दिशा-निर्देशों के तहत न्यायिक एवं प्री-लिटिगेशन स्टेज पर राजीनामा योग्य मामलों को आपसी सहमति से हल करने के लिए जिले में 24.05.2025 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में पेंशन मामले समेत सर्विस केस, भूमि अधिग्रहण केस, राजस्व केस, बीएसएनएल केस, बीमा कंपनी से संबंधित केस, वित्तीय वित्त केस, बैंक लोन से संबंधित केस, पानी बिल, आपराधिक समझौता योग्य केस, चेक बाउंस से संबंधित केस, मोटर दुर्घटना दावा केस, ट्रिब्यूनल से संबंधित केस, वैवाहिक विवाद, ट्रैफिक चालान, श्रम विवाद केस, बिजली केस व अन्य योग्य केसों की सुनवाई की जाएगी।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि अगर राष्ट्रीय लोक अदालत में केस दायर करने में कोई परेशानी आती है तो जिला कानूनी सेवा अथॉरिटी शहीद भगत सिंह नगर के दफ्तर व दफ्तर नंबर 01823-223511 पर भी संपर्क किया जा सकता है।
